जयपुर। गृह मंत्रालय के बाद राजस्थान के गृह विभाग ने भी दुकानों के संचालन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। एसीएस गृह राजीव स्वरूप ने विस्तृत आदेश जारी कर लॉक डाउन अवधि तक दुकानों के संचालन की स्थिति साफ की है। इस दौरान केवल वही दुकानें संचालित हो सकेंगी जो उत्पाद बिक्री से जुड़ी हुई हैं। गृह विभाग ने अपने आदेश में सर्विस देने वाले संस्थानों को दुकानों की श्रेणी में नहीं माना है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में मॉल्स, शॉपिंग कंपलेक्स और बाजारों के खुलने पर पाबंदी जारी रहेगी।
कौनसी दुकानें खुलेंगी
ग्रामीण क्षेत्र में सभी दुकानें ,शहरी क्षेत्र में केवल एकल दुकानें ,आवासीय कॉम्लेक्स में स्थित दुकानें ,कामर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित सिंगल शॉप,मोबाइल रिचार्ज शॉप
इलेक्ट्रिक शॉप,स्टेशनरी शॉप,खाद्य की दुकानों को पहले से मंजूरी,
कौनसी दुकानें नहीं खुलेंगी:-
सिंगल और मल्टी ब्रांड स्टोर,शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,मॉल्स,बाज़ार में स्थित दुकानें
शराब की दुकानें,सर्विस क्षेत्र से जुड़ी दुकानें,सैलून,रेस्तरां
शर्तें:-
50 फीसदी कामगार के साथ संचालन,स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी का पालन
सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान,मास्क और सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य।
राजस्थान के गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें खोलने को मंजूरी दी गई है। वहीं, शहरी क्षेत्र में सशर्त अनुमति दी गई है। इनमें मॉल्स, शॉपिंग काम्प्लेक्स और बाजारों में दुकानें नहीं खुलेंगी। सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड स्टोर आउटलेट भी नहीं संचालित होंगे। शराब की दुकानों पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
स्टेशनरी संचालकों के लिए होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्कूल संचालक, कोचिंग संचालक और कॉलेज संचालकों को अपने स्टूडेंट को स्टेशनरी संचालक के फोन नम्बर साझा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किताबों की होम डिलीवरी हो सके। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी मधुमक्खी पालन सहित कई अन्य रियायतें दी गई हैं।
गृह विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इन दुकानदारों के लिए आवश्यक होगा। केवल एकल दुकानें ही लॉक डाउन अवधि में संचालित हो सकेगी। मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों के संचालन की बात भी गृह विभाग ने अपने आदेश में कही है।

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