रविवार, 19 अप्रैल 2020

मास्‍क नहीं पहनने पर हो सकती है 1 साल की जेल, सरकार का नया फैसला

जयपुर। प्रदेश की गहलोत सरकार  मॉडिफाइड लॉक डाउन  में कोरोना वायरस  के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब और सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। बिना मास्क पहने घूमने पर एक वर्ष की सजा और जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बिना मास्क पहने घूमना दंडनीय अपराध माना जाएगा। 

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने प्रदेश के सभी जिला क्लेक्टरर्स को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में 20 अप्रैल से 3 मई तक लागू मॉडिफाइड लॉक डाउन के तहत मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सभी जिला कलेक्टर्स एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सफाई निरीक्षक से आदेशों की सख्ती से पालना करवाएं और इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बरती न जाए।

मुख्यमंत्री की गहलोत अपील धरातल पर उतरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान प्रदेशवासियों से मास्क पहनने की सार्वजनिक अपील करते रहे हैं। राज्य के आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने मुख्यमंत्री की अपील को कानूनी जामा पहनाते हुए जमीनी धरातल पर उतार दिया है। अब यदि मॉडिफाइड लोग डाउन के तहत कोई व्यक्ति मास्क पहने घूमता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा. कानून के तहत सजा दी जाएगी।


आपदा से निपटने के लिए 2005 में बना था कानून

आपदा प्रबंधन अधिनियम को दिसंबर, 2005 में लागू किया गया। ये एक राष्ट्रीय कानून है। जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, ताकि किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाई जा सके।  इस एक्ट के दूसरे भाग के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रवधान है। जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।

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