सोमवार, 1 जून 2020

जयपुर की राजस्व सीमाओं में धारा 144 के तहत रात्रि 9 से प्रातः 5 बजे तक आवागमन निषेध

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने को लेकर जयपुर की सभी राजस्व् सीमाओं में आगामी आदेशों तकधारा 144 के तहत रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन निषेध रहेगा। कलेक्टर डॉ.जोगाराम ने जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 31 मार्च 2020 को धारा 144 के तहत  जारी किए गए निषेधाज्ञा सम्बन्धी आदेश को अतिक्रमित करते हुए आदेश दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस, कोविड-19 की वजह से होने वाले मानव जीवन और जन स्वास्थ्य के खतरों के मद्देनजर सार्वजनिक हित में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन हित में प्रभावी प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल जारी किया जाना अति आवश्यक हैं।


ड्यूटी पर तैनात सरकारी कार्मिकों पर आदेश नहीं होगा लागू

आदेशा के अनुसार पुलिस, जिला प्रशासन, सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं और सक्षम अनुमति प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश आगामी आदेशों तक पूरे जयपुर (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के अलावा) जिले की राजस्व सीमा में प्रभावी रहेगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें