जयपुर। पुलिस मुख्यालय ने केंद्र और राज्य सरकार के दूसरे महकमों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक कर्मचारी-अधिकारियों के आवेदन मांगे हैं। पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र-राज्य के उपक्रमों, विभागों, निगम-बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है। प्रतिनियुक्ति की पात्रता शर्तें तय की गई है, जिन्हें पूरी करने के बाद ही उन्हें विभागों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैडक्वार्टर भूपेंद्र कुमार दक ने पुलिसकिर्मयों-अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में प्रतिनियुक्ति की योग्यता एवं पात्रता शर्तें बताई गई है, जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा। पुलिस के सभी डीजी, एडीजी, आईजी, पुलिस आयुक्त, एसपी और विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है।
प्रतिनियुक्ति के लिए ये पात्रता जरूरी-
1- नियुक्ति के बाद पांच साल की सर्विस पूरी होना जरूरी।
2- पिछले पांच साल से किसी भी महकमे में प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहा हो।
3- पिछले दो साल में दंडित नहीं किया गया हो।
4- अभी कोइ अनुशासनात्मक कार्रवाई लम्बित नहीं है।
बिना जांच के भेज दिए गए आवेदन
सर्कुलर में स्पष्ट किया गया कि पूर्व में कई अवसरों पर प्रतिनियुक्ति के इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदन प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों के परिपेक्ष्य में परीक्षण किए बिना ही भेज दिए गए। इससे बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्कुलर में अधिकारियों से कहा गया है कि भविष्य में इच्छुक अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदन प्रतिनियुक्ति की निर्धारित शतों पात्रता पूर्ण करने पर ही भेजे जाएं।
आवेदन के साथ प्रपत्र भी भेजा-
प्रतिनियुक्ति के सर्कुलर के साथ आवेदन प्रपत्र भी भेजा गया है। पीएचक्यू की ओर से भेजे गए विवरण प्रपत्र में अधिकारी-कर्मचारी की सेवा का विवरण भरना है। इसमें आवेदक का नाम, पद, पदस्थापन जिला, नियुक्ति तारीख, पदोन्नति तारीख, गृह जिला, शैक्षणिक योग्यता, पांच साल साल की एपीए ग्रेडिंग, पूर्व में प्रतिनियुक्ति की तारीख सहित कई जानकारियां मांगी गई है। पिछले दो वर्षों में सजा का विवरण, लम्बित प्रस्तावित विभागीय जांच आदि की जानकारी सहमति मांगी है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें