जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से निकाली जा रही राजस्थान गौरव यात्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर गुरूवार को सुनवाई की गई। सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। वहीं कोर्ट ने शुक्रवार तक जवाब पेश करने को कहा है। याचिका पर कल फिर सुनवाई की जाएगी।
अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री राजे भाजपा पार्टी की ओर से राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में भाजपा पार्टी का यशोगान किया जाएगा। याचिका में कहा गया कि पार्टी की ओर से आयोजित इस यात्रा का खर्च सरकारी राजकोष से किया जा रहा है।
इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों सहित पूरे सरकारी तंत्र को यात्रा में झोंक दिया गया है। जिससे एक ओर राजकोष पर अनावश्यक भार पड़ा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में आमजन के रोजाना के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में गुहार की गई है कि भाजपा पार्टी की इस गौरव यात्रा में सरकारी खर्च को रोका जाए।
याचिका पर गुरूवार को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ में हुई सुनवाई की गई। जिसपर सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। वहीं कोर्ट ने कल तक जवाब पेश करने को कहा है। याचिका पर कल फिर से सुनवाई की जाएगी।
अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री राजे भाजपा पार्टी की ओर से राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में भाजपा पार्टी का यशोगान किया जाएगा। याचिका में कहा गया कि पार्टी की ओर से आयोजित इस यात्रा का खर्च सरकारी राजकोष से किया जा रहा है।
इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों सहित पूरे सरकारी तंत्र को यात्रा में झोंक दिया गया है। जिससे एक ओर राजकोष पर अनावश्यक भार पड़ा है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में आमजन के रोजाना के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में गुहार की गई है कि भाजपा पार्टी की इस गौरव यात्रा में सरकारी खर्च को रोका जाए।
याचिका पर गुरूवार को मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ में हुई सुनवाई की गई। जिसपर सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय मांगा गया है। वहीं कोर्ट ने कल तक जवाब पेश करने को कहा है। याचिका पर कल फिर से सुनवाई की जाएगी।

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