शनिवार, 18 अगस्त 2018

राजस्थान गौरव यात्रा पर छाये संकट के बादल

जयपुर। राजस्थान गौरव यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने यात्रा पर हुए अब तक के खर्च का हिसाब मांगा है।

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में विभूति भूषण शर्मा की जनहित याचिका में वकील माधव मित्र एवं डाॅ विभूति भूषण शर्मा ने पैरवी की तथा भाजपा की तरफ से वकील अजीत कुमार शर्मा और राजस्थान सरकार के वकील राजेंद्र प्रसाद उपस्थित हुए ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने भाजपा को निर्देश दिए कि वो राजस्थान गौरव यात्रा में पार्टी की तरफ से किए गए खर्चे के हिसाब मय विस्तृत शपथ पत्र 20 अगस्त तक प्रस्तुत करे। मामले की आगामी सुनवाई 20 August 2018 को रखी है।

 याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि कार्यक्रम पूरी तरह से भाजपा का है और चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है। पूरे कार्यक्रम में भाजपा के झंडे लग रहे हैं। भाजपा से यात्रा का पूरा खर्च वसूला जाना चाहिए। कार्यक्रम को सरकारी नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ ही राजकोष से किए जाने वाले खर्च पर रोक लगनी चाहिए।

 ज्ञात हो कि राजस्थान गौरव यात्रा के खर्च को लेकर वकील विभूति भूषण शर्मा ने 10 अगस्त शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद राजस्थान गौरव यात्रा के खर्च को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने सैनी से पार्टी का पक्ष  16 अगस्त तक पेश करने के आदेश दिए थे।
याचिका में मुख्य सचिव, पीडब्लूडी के प्रिसिंपल सचिव और चीफ इंजीनियर और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को पक्षकार बनाया है।

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