सोमवार, 27 अगस्त 2018

पुलिस सत्यापन के बिना नौकर, सेल्समैन, चोकीदार, ड्राईवर नहीं रखें

कार्यपालक मजिस्टे्रट एवं सहायक पुलिस आयुक्त ने लोक-शांति एवं लोक व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं जो घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि रखते हैं
जयपुर। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त माणक चौक उत्तर बृजेन्द्र सिंह भाटी ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत वृत माणक चौक क्षेत्र में व्यक्तियों व संस्थाओं को पाबन्द किया है कि वे घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि को उसके पूर्व व्यक्तिगत विवरण व पुलिस सत्यापन कराये बिना नहीं रखेंगे।

कार्यपालक मजिस्टे्रट एवं सहायक पुलिस आयुक्त ने लोक-शांति एवं लोक व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं जो घरेलू नौकर, ड्राईवर, चौकीदार, निजी कर्मचारी, सैल्समेन आदि रखते हैं को पाबन्द किया है कि वे ऎसे व्यक्ति का फोटो सहित पूर्ण विवरण नाम, पता, पिता का नाम, उम्र, जाति, पहचान चिन्ह, पूर्व स्थाई व वर्तमान पता, भाषा, बेसिक फोन नम्बर, सेल्यूलर मोबाईल फोन नम्बर, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थानीय पहचानकर्ता व मूल निवास का पहचानकर्ता का टेलिफोन मोबाईल नम्बर सहित नाम, पता का विवरण, स्थानीय जमानती, रिश्तेदार, जानकार का टेलिफोन, मोबाईल नम्बर सहित नाम व पता का विवरण, पिछले पांच सालों में जहाँ निवास व नौकरी की गई वहाँ के मालिका का नाम पता, अदालत में चल रहे अपराधिक प्रकरणों का विवरण, वैद्य एवं प्रमाणिक पहचान-पत्र की प्रतियाँ आदि की पूर्ण सूचना सुरक्षित रखेंगे तथा इनका पुलिस सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें तथा इनकी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस थाने को देंगे।

यह आदेश मानव जीवन व लोक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए उपरोक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया है। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश 22 अक्टूबर, 2018 की सांय तक प्रभावी रहेगा। 

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें