रविवार, 22 मार्च 2020

राजस्थान लॉकडाउन में विभागवाइज क्या-क्या रहेगा बंद और संचालित?

जयपुर। 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्धसरकारी उपकम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम/ मंडल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राईवेट बसें, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) आदि पूर्णतः बंद रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जा सकेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया है-  

1- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2- चिकित्सा शिक्षा 3- आयुर्वेद 4- गृह (पुलिस, कारागार, गृह रक्षा, एफ. एस. एल.) 5- वित्त  6- कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन 7- बिजली (ऊर्जा) 8- पेयजल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) 9- स्वायत्त शासन (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) 10- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 11- आपदा प्रबन्धन एवं सहायता 12- पंचायती राज 13- सूचना एवं जनसंपर्क 14- सूचना प्रौद्योगिकी 15- परिवहन 16- सामान्य प्रशासन 17- स्टेट मोटर गैराज 18- विधि

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने  की रहेगी यद्यपि उन्हें फील्ड डयूटी हेतु निर्देशित करने के लिए संबंधित विभाग के सचिव, जिला कलक्टर या संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।


उक्त प्रतिबंध मीडिया/प्रेस, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, सभी प्रकार के चिकित्सकीय सस्थान (मेडिकल स्टोर सहित), औषधि एवं सर्जिकल आईटम्स के विनिर्माता, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एजेन्सी दूध डेयरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, किराना एवं प्रोविजनल स्टोर, मेडिकल स्टोर एवं सर्जिकल उपकरण, फल-सब्जियों की दुकानें, बैंक, एटीएम,पोस्ट ऑफिस पर लागू नहीं होगा

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राईवेट बसें, टेक्सियां, आटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय , अन्तराराज्यीय , संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा. यद्यपि एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन से घर एवं अस्पताल के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए संबंधित जिला कलक्टर/ आयुक्त पुलिस अथवा उनके द्वारा नागित अधिकारी ही अधिकृत होंगे आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर प्रकाशित किए जाएं

साथ ही इन आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने की भी बात कही गई है

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