जयपुर। राजस्थान हाइकोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के तीन शहरों के छह नगर निगमों के चुनाव 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 6 सप्ताह की गणना 17 अप्रैल से की जाएगी। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र व करीब 10 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।
अदालत ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वे 6 सप्ताह के बाद हालातों को देखते हुए चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से सतीश कुमार शर्मा की याचिका में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 3 दिसंबर को याचिका खारिज करते हुए नव सृजित निगमों के लिए गत 18 अक्टूबर को जारी अधिसूचना से छह माह की अवधि 17 अप्रैल 2020 तक चुनाव कराने को कहा था। इसकी पालना में राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में नव सृजित सभी छह नगर निगमों में चुनाव कराने की तैयारियां भी पूरी कर ली।
फिलहाल कोरोना वायरस का विश्वव्यापी संकट पैदा हो गया है। चुनाव में एक ईवीएम का कई लोग उपयोग करते हैं। ऐसे में यदि इस समय चुनाव हुए तो आमजन में संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में नवसृजित नगर निगमों में चुनाव कराने की अंतिम तिथि से छह सप्ताह के लिए चुनाव स्थगित करने की अनुमति दी जाए।

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