जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु कदम उठाए हैं।
उन्होंने प्रदेश में स्थित सभी बैंकों के प्रबंधकों को अपने बैंक की प्रत्येक एटीएम मशीन पर सैनिटाइजेशन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा 24 घंटे गार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के हाथों का एटीएम को प्रयोग में लेने से पूर्व एवं प्रयोग लेने के पश्चात गार्ड द्वारा सैनिटाइजेशन करवाने के निर्देश दिए हैं।
इस आदेश के अनुसार गार्ड द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य सीसीटीवी कैमरे के समक्ष किया जाए एवं इसके वीडियो फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही प्रतिदिन एटीएम स्थल का 1% सोडियम हाईपोक्लोराइट सॉल्यूशन से डिसइनफेक्ट कराना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने एक अन्य आदेश जारी कर राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों (विद्यालय महाविद्यालय मदरसे आदि) कोचिंग संस्थानों, सिनेमाघर एवं थिएटर, समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, पशु हटवाड़ा, पार्क, खेल मैदान, चिड़ियाघर, स्पा, अभयारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केंद्र आदि को 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं.। इन आदेशों में मेडिकल नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉलेजों को छूट प्रदान की गई है। सभी संभागीय आयुक्तगण, जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक गण को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। किसी संस्थान द्वारा आदेशों की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। क्वॉरेंटाइन में रखे गए व्यक्तियों को दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई होगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को होम क्वॉरेंटाइन अथवा सरकार द्वारा चिन्हित क्वॉरेंटाइन अथवा हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की अनुपालना नही करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इस आदेश के अनुसार कोविड 19 से संक्रमित अथवा संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए व्यक्ति अथवा कोविड 19 से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार होम क्वॉरेंटाइन अथवा सरकार द्वारा चिन्हित क्वॉरेंटाइन अथवा हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन में रखे गए कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन के साथ ही परिजनों, रिश्तेदारों और जन सामान्य से संपर्क किया जा रहा है। इससे कोविड 19 का संक्रमण फैलने की आशंका है।
क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करें। निर्देशों की अवहेलना करने पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
क्लब, पब, डिस्को, बार, हॉस्टल्स एवं पुस्तकालय 31 मार्च तक रहेंगे बंद
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए एक आदेश जारी कर प्रदेश में स्थित समस्त क्लब, पब, डिस्को, नाइट क्लब, बार समस्त हॉस्टल्स तथा सरकारी एवं निजी पुस्तकालय आदि को 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग पर भी रोक
प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग पर भी 31 मार्च तक प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में नए प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों एवं बच्चों को 31 मार्च तक उपस्थिति से मुक्त रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में स्थित सभी रेस्टोरेंट्स में केवल होम डिलीवरी अथवा तैयार खाना घर ले जाने की सुविधा ही उपलब्ध रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर भी 31 मार्च तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

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