रविवार, 10 मई 2020

अब राजस्‍थान में बिना पास कहीं भी आ-जा सकेंगे आप

जयपुर। अब आप राजस्‍थान सरकार  से अनुमति प्राप्‍त कामों के लिए बिना रोक-टोक पूरे प्रदेश में कही भी आ जा सकते हैं। दरअसल, राजस्‍थान सरकार ने सूबे की पास व्‍यवस्‍था में सरलीकरण कर नई व्‍यवस्‍था लागू की है। जिसके तहत, सरकार ने पास जारी करने का अधिकार गृह विभाग से वापस ले लिया गया है। नई व्‍यवस्‍था के तहत, अब पास जारी करने के आधिकार स्‍थानीय कलेक्‍टर, पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और एचएचओ के पास होगा।

मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत  ने लॉकडाउन  के दौरान लोगों पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए विभागों नए दिशा-निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देशों के बाद तत्काल नई व्यवस्था लागू हो गई है। सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिले के भीतर और जिले से बाहर आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन यह छूट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। 

इस तरह रहेगी नई व्यवस्था :

1—  सराकार से अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए जिले के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए पास की बाध्यता हटा दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी।

2— दूसरे राज्यों में खुद के वाहनों से जाने वाले लोगों को कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डिप्‍टी एसपी, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ और एसएचओ पास जारी कर सकेंगे।

3—  जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी।

4— दूसरे राज्यों में बस ट्रेन से यात्रा के लिए कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे।

5— कर्फ्यू एरिया के लिए केवल कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे।

6— अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा। यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है, तो संबंधित कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें