मंगलवार, 19 मई 2020

प्रवासी श्रमिकों की वापसी को लेकर चिंतित केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने फिर दिए ये निर्देश

 जयपुर। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी को लेकर केंद्र सरकार खासी चिंतित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी को लेकर राज्यों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर  जारी किया है। मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी हेतु अधिक से अधिक ट्रेनें चलाने के लिए राज्य और रेलवे के बीच  समन्वय जरूरी बताया है। मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है।

कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन में देश के विभिन्न राज्यों में लाखों की तादाद में श्रमिक फंस गए। लॉकडाउन के कारण उद्योग धंधे बंद हो गए, वहीं, कोरोना संक्रमण की आशंका से घबराए श्रमिकों ने अपने राज्यों की ओर पलायन शुरु कर दिया। इससे राज्यों में व्यवस्था गड़बड़ा गई। राज्यों में फंसे इन श्रमिकों को उनके घर वापस पहुंचाने के लिए केंद्र ने प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू की है। हालांकि मजदूरों की संख्या के हिसाब से यह ट्रेन ट्रेनें नाकाफी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के सुचारू परिवहन हेतु और ट्रेनें चलाने के लिए राज्यों व रेलवे के बीच अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) समन्वय जरूरी बताया है। 

गृह मंत्रालय ने राज्यों को SOP जारी की-

1-राज्यों और अंतरराज्यीय सीमाओं पर श्रमिकों के आसानी से प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए अधिक बसें चलाएं।

2- पैदल श्रमिक जब तक बस, रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचते, तब तक रास्ते में उनके लिए बुनियादी सुविधाओं सहित विश्राम स्थल बनाएं।

3- राज्य सीमा पर प्रवासी श्रमिकों को लाने वाली बसों को अनुमति दें।

4- श्रमिकों में अशांति रोकने के लिए उन्हें ट्रेन और बसों के संचालन की सही सूचना दें।

5- जिला अधिकारी पैदल चल रहे श्रमिकों को निर्दिष्ट विश्राम स्थलों, नजदीकी बस अड्डों या रेलवे स्टेशनों की जानकारी परिवहन की व्यवस्था करते हुए दे सकते हैं।

6- विस्थापित श्रमिकों में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दें। 

7-  विश्राम स्थलों आदि पर लम्बे समय तक ठहराव को कम करने के लिए जिला अधिकारी एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों की मदद ले सकते हैं। 

8- श्रमिकों को उन स्थानों पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जहां वे प्रवासी के रूप में उनके पते और संपर्क नंबरों के साथ सूचीबद्ध हैं।

9 - गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे प्रवासी श्रमिक गंतव्य पर पहुंचने के लिए सड़कों यहां पटरी पर नहीं चलें।

10- राज्य रेल मंत्रालय से आवश्यकतानुसार ट्रेनें चलाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

11-  राज्यों की आवश्यकतानुसार रेल मंत्रालय ट्रेनों के ठहराव, गंतव्य की सूची जारी करेगा।

12- राज्य श्रमिकों को भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।

13- ट्रेन की संख्या यात्रियों के प्रवेश, आवागमन, कोचों में सेवाएं, टिकट बुकिंग राज्यो की सहमति से होगी।

14- श्रमिकों को भेजने से पहले राज्य उनकी जांच सुनिश्चित करेंगे।

15- केवल विषम यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति रहेगी।

16- बोर्डिंग और यात्रा के दौरान यात्रियों को सामाजिक दूरी रखनी होगी।

17- गंतव्य पर पहुंचने पर यात्रियों को संबंधित राज्य का स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालन करना होगा।

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