बुधवार, 28 अक्टूबर 2020

जयपुर नगर निगम हैरिटेज के 100 वार्डों के लिए मतदान आज, 9 लाख 32 हजार से अधिक मतदाता कर सकेंगे मताधिकार का उपयोग

 


जयपुर। जयपुर नगर निगम हैरिटेज एवं ग्रेटर के आम चुनाव 2020 के अन्तर्गत प्रथम चरण में गुरूवार को जयपुर नगर निगम हैरिटेज के 100 वार्डों में होने वाले मतदान के लिए सभी 1581 मतदान दल अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण, सुगम, व्यवस्थित, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन करवाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिष्चित की जाएगी। 

जयपुर हैरिटेज के 100 वार्डों में 430 अभ्यर्थी निर्वाचन के लिए मैदान में हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर  अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि गुरूवार को कुल 9 लाख 32 हजार 900 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 4 लाख 91 हजार 633 पुरूष एवं 4 लाख 41 हजार 260 महिला मतदाता हैं। कुल 426 भवनों में 845 मतदान केन्द्र एवं 736 सहायक मतदान केन्द्र सहित कुल 1581 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। 


 नेहरा ने बताया कि बुधवार को प्रातः भवानी निकेतन षिक्षा संस्थान से रवाना होकर सभी मतदान दल अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंच गए हैं। 

मतदान केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकाॅल की पालना के साथ ही रोषनी, पेयजल, छाया, शौचालय सहित सभी आधारभूत सुविधाएं, विशेष योग्यजन के लिए व्हील चेयर जैसी व्यवस्थाएं भी की जा चुकी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले, हाथ सेनेटाइज करवाने के लिए सेनेटाइजर एवं कार्मिक आदि की सुनिष्चितता कर ली गई है। दिव्यांग, दृष्टिबाधित मतदाताओं एवं कोविड पाॅजिटिव मतदाताओं को मतदान करवाने, पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए माकूल डिप्लाॅयमेंट, वीडियोग्राफी एवं अन्य इंतजाम कर लिए गए हैं। चुनाव प्रेक्षकों ने बुधवार को मतदान रवानगी प्रक्रिया का निरीक्षण किया एवं मतदान केन्द्रोें पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।


प्रोटोकाॅल की पालना के साथ कोविड-19 पाॅजिटिव मरीज भी कर सकेंगे मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुरूवार को जयपुर नगर निगम हैरिटेज में मतदान दिवस पर बिना रोग लक्षणों वाले कोविड-19 पाॅजिटिव मतदाता भी पूरी सावधानी एवं प्रोटोकाॅल के अनुसार मतदान कर सकेंगे। इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिषा-निर्देश जारी किये गये है। सम्पर्क करने पर यदि कोविड पाॅजिटिव मतदाता मतदान करने की इच्छा व्यक्त करता है तो संबंधित नोडल स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क कर ऐसे व्यक्ति के मतदान हेतु समय निर्धारित कर पूरी व्यवस्था कराएंगे। ऐसे मतदाता द्वारा मतदान सबसे अन्त में करवाया जाएगा। इसके साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियांे की देखरेख में सभी प्रोटोकाॅल की पालना की जाएगी।  मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाये जाने एवं मतदाता रजिस्ट्रर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। लेकिन यदि कोविड-19 पाॅजिटिव पाया गया व्यक्ति यदि सरकारी या निजी अस्पताल या होम आइषोलेषन से हटाए जाने योग्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकेगा।


सूखा दिवस घोषित


जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर श्री अन्तर सिंह नेहरा ने बुधवार को एक आदेश जारी कर नगर निगम के सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में 27 अक्टूबर 2020 को सायं 5ः30 बजे से दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को सायं 5ः30 बजे तक एवं 30 अक्टूबर को सायं 5ः30 बजे से 1 नवम्बर 2020 को सायं 5ः30 बजे तक सूखा दिवस घोषित कर दिया है। सम्बन्धित नगर निगम के निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त अवधि में इस आदेष की अनुपालना पुलिस उपायुक्तगण, पुलिस आयुक्तालय तथा जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर, ग्रमीण द्वारा सुनिष्चित की जाएगी।


निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत अन्यंत्र कार्यरत मतदाताओं को भी मिलेगा सार्वजनिक अवकाश 

 जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला कलक्टर  अन्तर ंिसह नेहरा ने बताया कि  नगर निगम जयपुर हैरिटेज में सदस्यांें के चुनाव के लिए मतदान दिवस 29 अक्टूबर 2020 को क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (एनआई एक्ट) के तहत सार्वजनिक अवकाष घोषित किया गया है। आदेश के अनुसार सम्बन्धित नगर निगम क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानांे में कार्यरत कामगारों (आकस्मिक कामगारों सहित) को मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।  यह सवैतनिक अवकाश ऐसे कार्मिकों को भी प्रदान किया जाना है जो चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप मंे पंजीकृत हैं लेकिन अन्यंत्र पदस्थापित हैं।  नेहरा ने बताया कि यदि किसी नियोजक द्वारा ऐसे मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश नहीं दिया जाता है तो ऐसे नियोजक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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