गुरुवार, 3 जनवरी 2019

अब नहीं भटकना पड़ेगा राशन के लिये- मंत्री, रमेश चंद मीणा

जयपुर। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री रमेश चंद मीणा ने  बताया कि प्रदेश में एनएफएसए के तहत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था मुहैया कराने के लिये स्टेट (अन्तर जिला) पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था की गई है और इस संबंध में सभी को निर्देशित किया जा रहा है।

मीणा ने बताया कि प्रदेश में अनेक ऎसे परिवार हैं जिनकी आजीविका के लिये उन्हें एक ही जिले में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और अनेक परिवार दूसरे जिलों में भी जाते हैं। ऎसी स्थिति में वे अपना राशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन के आधार पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसलिये घुमन्तु परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिये तकनीक के उपयोग के माध्यम से अब दूसरी जगह स्थित उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। अब कोई भी उचित मूल्य दुकानदार राशन की उपलब्धता में ऎसे परिवारों को राशन सामग्री देने से इंकार नहीं कर सकेगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति माह एवं अन्य सभी पात्र परिवारों को 5 किलो प्रति यूनिट गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े सभी परिवारों को समय पर उनकी आवश्यकता के अनुसार गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

शासन सचिव, खाद्य मुग्धा सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में एक सितम्बर से पहले अन्तः जिला पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था चल रही थी जिसके तहत भी जिले के अन्दर ऎसे परिवार जो आजीविका एवं अन्य कारणों से एक तहसील से दूसरी तहसील में भी अस्थाई रूप से रहते हैं, वे भी जिले के अन्दर नजदीकी राशन डीलर से अपने हिस्से का गेहूं ले सकते हैं।

सिन्हा ने बताया कि उपभोक्ता अपने राशन का उठाव सुनिश्चित करें और अन्तर जिला पोर्टेबिलिटी से लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है। यदि एक परिवार के सदस्य अलग-अलग जिलों में भी रहते हैं तो वे भी अपने-अपने हिस्से का गेहूं नजदीकी राशन डीलर से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता यह सुनिश्चित कर लें कि गेहूं प्राप्त करने के बाद डीलर से पर्ची प्राप्त करें एवं उसका राशन कार्ड में इन्द्राज भी करा लें।

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