मुंबई की विशेष अदालत ने शराब व्यापारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। गौरतलब है कि विजय माल्या पहले बिजनेसमैन हैं जिन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। पिछले साल अगस्त महीने में जो आर्थिक अपराधी अधिनियम अस्तित्व में आया था, उसके तहत माल्या को भगोड़ा घोषिता किया गया है।
स्पेशल कोर्ट के जज एमएस आजमी ने माल्या को आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा 12 के तहत भगोड़ा घोषित किया है। कोर्ट ने ईडी और माल्या के वकीलों की जिरह सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। पिछले महीने कोर्ट ने माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उसने ईडी की याचिका पर सुनवाई से रोक लगाने की मांग की थी।
नए कानून के तहत विशेष अदालतों को किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अधिकार है। साथ ही कोर्ट अपराधियों की संपत्ति और अन्य संपत्ति को तत्काल जब्त करने का आदेश दे सकती है।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ जानबूझकर किये अपराध के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो और जिसने आपराधिक मुकदमा चलाने से बचने के लिए भारत छोड़ दिया हो या विदेश में होने के कारण, आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए भारत लौटने से इनकार करता हो। गौरतलब है कि माल्या के खिलाफ ब्रिटेन में मनीलॉड्रिंग का केस चल रहा है साथ ही सीबीआई ने भी लोन डिफाल्टर मामले में उनके खिलाफ कई केस दर्ज किये हैं।

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