शनिवार, 2 मई 2020

कोरोना के चलते बना नया कानून, राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की खासियत

राजस्थान में कोरोना महामारी को लेकर नया कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत राज्य सरकार के साथ ही जिला कलेक्टरों को कई शक्तियां दी गई है।

 जयपुर।  राजस्थान में कोरोना  महामारी को लेकर नया कानून बनाया गया है।  इस कानून के तहत राज्य सरकार के साथ ही जिला कलेक्टरों को कई शक्तियां दी गई है।  राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसे साथ ही प्रदेश में नया कानून लागू हो गया। 

राजस्थान में कोरोना महामारी के कारण संकट फैसला हुआ है।  इस महामारी से प्रदेश को उबारने के लिए नए कानून के तहत राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए कई शक्तियां दी गई।  इस समय विधानसभा सत्र नहीं है, ऐसे में राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी शक्तियाें का उपयोग करते हुए नए कानून को मंजूरी दी।  इसे बाद विधि विभाग से एक मई की रात अधिसूचना जारी की गई। 

 नए कानून का नाम राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 रखा गया है

1- इसके साथ ही पुराना कानून राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 निरस्त हो गया। 

2- हालांकि पुराने कानून के तहत की गई कार्रवाइयां-बातें नए कानून में शामिल हो जाएगी। 

3- इस कानून के बाद सरकार किसी भी रोग को सम्पूर्ण राज्य या ऐसे भाग में जहां उसका प्रकोप हो, महामारी घोषित कर सकेगी। 

4- महामारी का प्रकोप होने उसकी रोकथाम के लिए सरकार नियम-आदेश जारी सकेगी। 

5- जिला कलेक्टरों को शक्तियां दी गई ताकि कानून की पालना की जा सके। 

6-  महामारी प्रकोप का प्रतिकूल प्रभाव रोकने के लिए सख्ती की जाएगी। 

7- किसी भी प्रथा, जमाव या समारोह, उपासना को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। 

8- अधिकृत अधिकारी को वायु, रेल, सड़क मार्ग से चिकित्सालय, घर में क्वारंटीन या आइसोलेटेड व्यक्तियों की जांच कर सकेंगे। 

9- आवश्यक समझने पर सरकार राज्य की सीमाओं को कुछ कालावधि के लिए सील कर सकेगी। 

10- निजी और सार्वजनिक वाहनों के संचालन पर रोक लगा सकेगी। 

12- सरकारी-प्राइवेट कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में कामकाज पर राेक लगा सकेगी। 

13- दुकानों, वाणिज्यिक और अन्य कार्यालयों, स्थापनों, कारखानों, वर्कशॉप, गोदाम पर प्रतिबंध। 

14- बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य आपूर्ति, बिजली, जल, ईंधन आदि की समयावधि को रोकना। 

15- कानून की पालना में बाधा पहुंचाने पर दो साल की सजा जुर्माने का प्रावधान। 

16- सरकार क्रियान्वयन के लिए प्रभावी नियम बना सकेगी। 



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