जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए।
हालांकि, राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश कर 31 दिसंबर तक का समय मांगा था। अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह परिस्थितियों को देखते हुए समय अवधि बढ़ाने के लिए पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन छह नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे।
वहीं, गत 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। रोजाना सैकडों मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराए जाने संभव नहीं है। इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जाए।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने के लिए 15 अक्टूबर की अंतिम तिथि तय कर रखी है। ऐसे में निगम चुनाव भी इस दौरान कराए जा सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निगम चुनाव कराने की तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।

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