सोमवार, 18 जून 2018

एसएनजी ग्रुप के खिलाफ 56 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

वैशाली नगर निवासी पुष्पेंद्र जैन ने एसएनजी ग्रुप के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा से दर्ज करवाया 56 लाख की धोखाधड़ी का मामला

जयपुर। मंदी के दौर में फ्लैट नहीं बिकने के कारण जहां बिल्डर्स के काम ठंडे पड़े हैं, वहीं एक बिल्डर ने एक फ्लैट का दो जगह बेचकर लोन करवाने का कारनामा भी कर दिया। बिल्डर ने पहले फ्लैट को बेचकर क्रयकर्ता को मोरगेज लोन कर मौका संभला दिया, फिर उसी फ्लैट को एक साल बाद दूसरे को बेच दिया और दूसरे खरीदार को भी एक्सिस बैंक से 46 लाख रुपए का लोन करवा दिया। खरीदार जब पजेशन देखने गया तो आंखें खुली की खुली रह गई। बिल्डर से शिकायत की तो जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कह रहा है।

मामला जयपुर के नाहरी का नाका स्थित एसएनजी ग्रुप की योजना का है। न्यायालय में इस्तगासा दायर करने वाले पुष्पेंद्र जैन ने बताया है कि उसको एसएनजी ग्रुप के निदेशक सत्यनारायण गुप्ता, साझेदार सरिता नोवाल और संगीता नोवाल ने एक फ्लैट बेचा, जो कि पहले से बिका हुआ था। जैन ने बताया कि इन सभी के साथ मिलकर एक्सिस बैंक की प्रबंधन निदेशक शिखा शर्मा ने धोखे में रखकर एक फ्लैट बेचकर उसपर 46 लाख रुपए का लोन भी कर दिया, जबकि फ्लैट संख्या 803 पहले से ही बिका हुआ था और उसपर इसी बैंक से लोन भी हो रखा था।

जैन ने बताया कि उन्होंने आरोपितों से 9 अगस्त 2016 को यह फ्लैट क्रय किया था, जिसके पेटे 6.65 व 5 लाख रुपए चेक से व 1.65 लाख रुपए नगद एडवांस देकर एसएनजी ग्रुप से फ्लैट नंबर 803 क्रय लिया था। जिसपर एसएनजी ग्रुप के निदेशक सत्यनारायण गुप्ता ने एक्सिस बैंक से 46.64 लाख रुपए का मोरगेज लोन करवा दिया। इसकी 10 किस्ते जाने के बाद एक दिन खरीददार जैन अपना फ्लैट देखने पहुंचे तो वहां पर पहले से संदीप फतेहपुरिया नामक व्यक्ति के आदमी मौजूद थे। उन्होंने पुष्पेंद्र जैन को बताया कि यह फ्लैट तो उन्होंने एक साल पहले, 2015 में ही खरीद लिया था। इसके बाद जैन ने इसकी शिकायत सत्यनारायण गुप्ता से की तो वह टालमटोल करने लगे। इसी दौरान बैंक से जैन की दो किस्तें और निकल गर्इं।

पुष्पेंद्र जैन ने इस्तगासे में लिखा है कि जब इसकी शिकायत एसएनजी ग्रुप के सत्यानारायण गुप्ता से की तो उन्होंने कहा कि चुप रहो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। जैन ने बैंक से संपर्क किया तो उन्होंने भी टालमटोली करते हुए चुप रहने की हिदायत दे दी। इस्तगासे में माध्यम से सभी नामित अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120बी के तहत रुपए हड़पने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया है।

पीड़ित जैन का कहना है कि बिका हुआ फ्लैट दिया, फिर जान से मारने की धमकी। अब केस दर्ज होने के बाद कह रहे हैं कि दूसरा फ्लैट दे देंगे, जबकि इस बात को भी 10 माह बीत चुके हैं। बिल्डर की नीयत खराब है और बैंकों में इस तरह से धोखाधड़ी हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, थाने ने भी मामला दर्ज नहीं किया।

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