सोमवार, 18 जून 2018

खरीफ सीजन के लिये 2800 करोड़ रुपये का हुआ फसली ऋण का वितरण

कर्जमाफी शिविरों में 1 लाख से अधिक किसानों को मिला  फायदा


जयपुर । सहकारिता एवं गोपालन मंत्री अजय सिंह किलक ने  बताया कि खरीफ सीजन के लिये फसली ऋण के वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक किसानों को 2800 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस साल हमने खरीफ सीजन के लिये 10 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है जो गत वर्ष की तुलना में 1 हजार करोड़ रुपये अधिक है।

      किलक ने बताया कि प्रदेश में शिविरों का आयोजन कर किसानों को कर्जमाफी के प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है और अबतक 502 शिविरों का आयोजन हो चुका है और 1 लाख 8 हजार 315 किसानों को 319.14 करोड़ रुपये के कर्जमाफी के प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में किसान द्वारा मूल ऋणमाफी के बाद शेष बकाया राशि जमा कराने एवं ऋण के लिये आवेदन करने पर पूर्व में जितना ऋण स्वीकृत था उतना ऋण किसान को मुहैया कराया जा रहा है।

       सहकारिता मंत्री ने बताया कि शिविरों में 84 हजार 357 सीमान्त एवं लघु किसानों का 239 करोड़ 87 लाख रुपये का मूल ऋण, 93 करोड़ 17 लाख रुपये ब्याज राशि एवं 23 करोड़ 10 लाख रुपये की शास्ति राशि सहित कुल 251 करोड़ 51 लाख रुपये की कर्जमाफ किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार अन्य श्रेणी के 23 हजार 958 किसानों का 67 करोड़ 64 लाख रुपये का कर्ज माफ किया गया है।

       किलक ने बताया कि जैसे जैसे किसानों के ऋण खातों का वेलिडेशन का कार्य पूरा होता जा रहा है वैसे ही ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कर्जमाफी के प्रमाण पत्रों के वितरण हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम किसी किसान को दी जाने वाली कर्जमाफी में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह जाये इसके लिये बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बड़ी सावचेती के साथ डेटा वेलिडेशन का कार्य किया जा रहा है।

       उन्होंने कहा कि कर्जमाफी के लाभ से कोई पात्र किसान वंचित नहीं रह जाये इसको सुनिश्चित करने के लिये हमने त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम वह अपनी शिकायत संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति में दे सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को कर्जमाफी की राशि या उसको इसके लिये पात्र नहीं माने जाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो इसके समाधान के लिये जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है और यदि इसके स्तर पर भी किसान को समाधान नहीं मिल पाता है तो वह परिवेदना कमेटी के सम्मुख अपना पक्ष रख सकता है।

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