शुक्रवार, 27 अक्टूबर 2017

विशिष्ट लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान की


जयपुर, । राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर द राईट्स ऑफ परसन्स विद डिसएबिलिटी एक्ट, 2016 की धारा 84 के तहत दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विनिर्दिष्ट विशिष्ट न्यायालय, सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर एवं जोधपुर महानगर के अलावा राज्य के समस्त सेशन न्यायालयों में राज्य की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त लोक अभियोजक को विशिष्ट लोक अभियोजक की शक्तियां प्रदान की हैं।
प्रमुख शासन सचिव, विधि, श्री मनोज कुमार व्यास ने बताया कि विधि विभाग की ओर से 30 अगस्त, 2017 को जारी अधिसूचना द्वारा सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर एवं जोधपुर महानगर के अलावा राज्य के समस्त सेशन न्यायालयों को उनके राजस्व जिले की सीमाओं में उक्त अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशिष्ट न्यायालय विनिर्दिष्ट किया था।

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