बुधवार, 20 मार्च 2019

समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत चारों आरोपियों बरी

समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत चारों आरोपी को बरी कर दिया गया है। पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट ने सभी चारों आरोपी को मामले में बरी कर दिया। असीमानंद के अलावा लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी मामले में बरी हो गए हैं। 

गौरतलब है कि 14 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी महिला द्वारा सबूतों को पेश करने के मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 18 मार्च को भी सुनवाई में फैसला नहीं हो सका था। इसके बाद अगली तिथि 20 मार्च तय की गई थी। 

दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक दो बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट केस में असीमानंद समेत चारों आरोपी को बरी कर दिया गया है। पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट ने सभी चारों आरोपी को मामले में बरी कर दिया। असीमानंद के अलावा लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी मामले में बरी हो गए हैं। 

गौरतलब है कि 14 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान पाकिस्तानी महिला द्वारा सबूतों को पेश करने के मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 18 मार्च को भी सुनवाई में फैसला नहीं हो सका था। इसके बाद अगली तिथि 20 मार्च तय की गई थी। 

दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक दो बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे। 

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