जयपुर । प्रदेश के स्नातक व उसके समकक्ष डिग्री धारी योग्यता प्राप्त शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 फरवरी 2019 से मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश मे लागू हो चुकी हेै पूर्व में यह अक्षत योजना नाम सेे जानी जाती थी।
श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज में समाहित बिन्दु संख्या 10 के उप बिन्दु 1 के अनुसरण मे पूर्व से संचालित अक्षत योजना के नाम में परिर्वतन करते हुए राजस्थान राज्य मे स्नातक बेरोजगार युवाओं को बरोजगारी भत्ता देने के लिए “मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना” फरवरी माह 2019 से लागू की गई है इस योजना में लाभार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
योजना के तहत पात्र लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते के रूप मेें पुरूष प्रार्थी को तीन हजार रूपये प्रतिमाह एवं महिला एवं विशेष योग्यजन लाभार्थी को 3500 रूपये प्रतिमाह दो वर्ष तक या रोजगार पाने या स्वयं के रोजगार पाने तक जो भी पहले हो, मिलता रहेगा। इसके लिए प्रार्थी को स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने के साथ ही बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को किसी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं की ैैव् आई डी से लॉग इन कर विभागीय वेबसाईट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in
पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें