सावधान सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार पतंग नहीं उड़ायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा।
जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक और धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक रहेगी।
पुलिस कमिश्नर आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन एवं पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तार से छू जाने पर करंट आकर होने वाली जन हानि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि आम नागरिकों एवं पशु पक्षियों के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्लास्टिक एवं धातु मिश्रित मांझे का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर रोक रहेगी एवं सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार पतंग नहीं उड़ायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सकेगा।पुलिस कमिश्नर द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अंतर्गत सभी पुलिस उपायुक्तों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

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