मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की युवाओं से ज्यादा से ज्यादा नाम जुड़वाने की अपील
13 और 20 जनवरी को विशेष अभियान के तहत बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक जोड़ेंगे पात्र मतदाताओं के नाम।
जयपुर। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन (ड्राफ्ट पब्लिकेशन) की तैयारी पूरी कर ली है। 26 दिसंबर को इनका प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के ऎसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी होने जा रही है और उनका नाम मतदाता सूची नहीं है। वे सभी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगे। पूर्व में पंजीकृत मतदाता भी अपना नाम जांचकर जरूरी संशोधन भी करवा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन संबंधी दावे एवं आपत्तियां 26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक मांगी जाएंगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। 13 जनवरी और 20 जनवरी को विशेष अभियान के तहत बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। इस दौरान संबंधित बीएलओ मतदान केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी होने जा रही है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज ना भूलें। गौरतलब है कि 22 फरवरी तक आवेदन करने वाले मतदाता ही आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसी कड़ी में बुधवार को सायं 4 बजे सचिवालय स्थित समिति कक्ष-2 में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रारूप प्रकाशन के बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह प्रत्येक जिले में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। साथ ही पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों की मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील भी करेंगे।
कुमार ने बताया कि राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकत्र्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी तय की गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डेटाबेस को अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व करना होगा, वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) को किया जाएगा।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले ऎसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऎसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऎसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

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