जयपुर: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा के नव सृजित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक होंगे। राजस्थान हाइकोर्ट ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए इस संबंध में अशोक गहलोत सरकार की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जब कोरोना काल में बिहार में विधानसभा चुनाव और प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं तो 6 नगर निगमों के चुनाव कराने में क्या समस्या हो सकती है।
दरअसल, राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र दायर कर कहा गया की प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते फिलहाल चुनाव करना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन छह नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे।
वहीं, अदालत द्वारा 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने गत 22 जुलाई को सरकार के प्रार्थना पत्र पर एक बार फिर सुनवाई करते हुए चुनाव कराने की तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराए जाने संभव नहीं है। इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाए।
इधर, निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया की वैसे तो आयोग चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन फिर भी इसकी तैयारी के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

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