शनिवार, 29 अगस्त 2020

अनलॉक 4 में किसे मिलेगी इजाजत और क्या रहेंगे बंद



 एक सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4  के लिए गृह मंत्रालय  ने शनिवार को दिशानिर्देश  जारी किए। हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों  को फिलहाल 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान, ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई होगी।


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को कहा है कि आप कंटेनमेंट जोन के बाहर अपना लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकते। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के लॉकडाउन हटाने के बाद बहुत से राज्य अपना लॉकडाउन लगा रहे थे। साथ ही केंद्र ने इस बात को भी दोहराया है कि लोगों की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के अंदर आवाजाही पर ना तो कोई रोक होगी और ना किसी तरह की इजाजत की जरूरत होगी। यह इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार के कहने के बावजूद कुछ राज्य अपने यहां घुसने पर पाबंदी लगाकर बैठे थे। 


कंटेनमेंट जोन का निर्धारण जिला स्तर पर गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन कें अंदर सख्ती जारी रहेगी और केवल जरूरी क्रियाकलापों की ही मंजूरी होगी। सरकार ने कहा है कि जिला अध‍िकारियों की वेबसाइट पर कंटेनमेंट जोन को लेकर जानकारी अपडेट की जाएगी।


अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम अन्य सभाओं में 100 लोगों तक शामिल होने के लिए छूट दिए जाएंगे. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। 


- महानगरों में मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर 2020, से श्रेणीबद्ध तरीके से संचालिक करने के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

- साथ ही ओपन एयर थियेटर के लिए 21 सितंबर से अनमुति दे दी गई है।

- गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक अनलॉक-4 में भी छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। गाइडलाइन्स के मुताबिक इस दौरान रेगुलर क्लास एक्टिविटी नहीं रहेगी। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी। 

- छात्रों और स्कूलों के लिए नीचे दिए गए गाइडलाइन्स 21 सितंबर से लागू किए जाएंगे और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसद तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में शिक्षकों से गाइडलाइन्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है।

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

- उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर्स (पीएचडी) और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से, स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में COVID-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

- सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।


कोविड-19 प्रबंधन को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्च‍ित करते हुए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन पूरे देश में जारी रहेगा। दुकानों में ग्राहकों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। सरकार ने कहा कि गृह मंत्रालय इन निर्देशों के अमल पर निगरानी रखेगा।

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