मंगलवार, 4 अगस्त 2020

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने हटाई राजद्रोह की धारा 124-ए



जयपुर। राजस्थान के सियासी  के बीच विधायकों की खरीद-फरोख्त प्रकरण में ऑडियो क्लिप के आधार पर की जा रही जांच में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़ा बदलाव किया है। एसओजी मुख्यालय ने कानूनी राय के बाद विधायकों की खरीद-फरोख्त प्रकरण में दर्ज किए गये मुकदमे से राजद्रोह की धारा (124-A) हटा दी हैं।

एसओजी मुख्यालय द्वारा दर्ज किए गए मुकदमा संख्या 47,48/2020 में राजद्रोह की धारा 124-ए को हटा लिया गया है। एसओजी ने मुकदमा संख्या 47/2020 में आरोपी संजय जैन सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया था। राजद्रोह के तहत दर्ज किए गए मुकदमे के मामले की अदालत में सुनवाई के बाद एसओजी मुख्यालय ने ये संशोधन किया है। एसओजी मुख्यालय ने माना है की इस मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में जांच की जाएगी।

वायरल ऑडियो क्लिप 

इसके लिए एसओजी मुख्यालय ने विधायकों की खरीद-फरोख्त प्रकरण के संबंध में वायरल हुये ऑडियो क्लिप के मामलों की जांच भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय को सौंप दी है। एसओजी मुख्यालय द्वारा इस मुकदमों से संबंधित समस्त पत्रावलियां एसीबी को भेजी जा रही है।

गहलोत खेमे ने जारी किये थे ऑडियो क्लिप

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सत्ता के संघर्ष के लिये हो रहे संग्राम के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़ी तीन ऑडियो क्लिप सामने आई थी। इन ऑडियो क्लिप के आधार पर राज्य सरकार के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने ये मामले दर्ज कराये थे। उसके बाद से एसओजी इन मामलों की तत्परता से जांच कर रही थी। प्रदेश के सियासी संग्राम में कांग्रेस संगठन और राजस्थान सरकार सीएम अशोक गहलोत तथा सचिन पायलट गुटों में बंटी हुई है। ये ऑडियो क्लिप गहलोत खेमे की ओर से जारी किये गये थे।

संजय जैन समेत इन नेताओं पर लगे थे आरोप

इसमें विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर पायलट गुट के सरदारशहर विधायक भंवरलाल शर्मा, जयपुर के कारोबारी संजय जैन और गजेन्द्र सिंह पर आरोप लगे थे। कांग्रेस का आरोप है कि ऑडियो क्लिप की बातचीत में शामिल तीसरा व्यक्ति केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह हैं। सिंह ने कांग्रेस के इन आरोपों को सिरे खारिज कर दिया था।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें